ट्रक लूटने वाले आरापियों की जमानत निरस्त
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में आरोपीगण रीतेश हाडा उर्फ रिंकू एवं अशोक हाडा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपीगण के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वे अपराध की पुनरावृत्ति कर सकते है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत निरस्त करते हुए आरोपीगण को दिनांक 09ध्10ध्2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया। एडीपीओण् श्रीमती रचना चिडार ने बताया कि फरियादी ने थाना खजूरी सडक में सूचना दी कि फरियादी दिनांक 08/09/2020 को इंदौर से मण्डीदीप अपना ट्रक क्रमांक mp/09/gf/6120 लेकर गया था। फरियादी आनंद बेयर हाउस मंडीदीप रायसेन के ट्रांसपोर्टर महेश तिवारी के द्वारा आईटीसी कंपनी का माल सिगरेट एवं परचूनी का सामान लेकर रात के करीब पौने 9 बजे इंदौर के लिए निकला थाए जैसे ही फरियादी मंडीदीप से बैरागढ के रास्ते खजूरी थाना से करीब 2 किमी आगे पाम कोर्ट गार्डन के पास पहँचा तभी लेफ्ट साइड से इनोवा जैसी सफेद रंग की कार ने ओवरटेक कर फरियादी के ट्रक के आगे कार लगा दी व फरियादी को रोक दियाए कार से दो लडके उतरे और जबरदस्ती फरियादी को धक्का देकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाडी चलाने लगा। थोडी दूर आगे जाकर फरियादी को ट्रक से उतारकर पीछे आ रही इनोवा में पटक दिया व फरियादी के पास रखा एमआई कंपनी का मोबाइलए पर्स छुडा लिया। पर्स में एटीएम कार्डए लाईसेंस व कुछ रूपये रखे थे। ट्रक चालक फरियादी का ट्रक लेकर वहॉं से निकल गया तथा फरियादी के हाथ ए पैर व मुँह बांधकर रोड के किनारे पटक कर गाडी लेकर चले गए। उक्त सूचना के आधार पर खजूरी सडक में पदस्थ सउनि उपेंद्र नाहर घटना स्थल पर पहुँचे और देहाती नालसी लेख की। जिसके आधार पर थाना खजूरी सडक के अपराध
क्रमांक 446/2020 धारा 394 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।