ट्रांसफार्मर का आयल चोरी करने वाले आरोपीगण को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राम बाबू एवं रधुनाथ को धारा 136 विधुत अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने थाना भानगढ मे इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10.02.2014 की रात्रि में गांव निवोदा से फोन आया कि ट्रांसफार्मर (डी.पी.) से आयल की बूंदे गिर रही और गांव की लाईट बंद हो गयी है तो फोन सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो ट्रांसफार्मर में छेद हो गया था और आयल भी खत्म हो गया था। 100 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर से अश्रात चोर द्वारा आयल की चोरी की रिपोर्ट थाना भानगढ में दर्ज कराई गयी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपीगण राम बाबू एवं रधुनाथ को धारा 136 विधुत अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।