ट्रांसफार्मर का तेल चोरी करने वाले अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन खारिज

सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामलाल पिता बाबूलाल गौड़ उम्र 45 साल निवासी देवरी खुर्द थाना केसली जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेष दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.11.2020 को रात्रि करीब 09 बजे फरियादी खेत से सिंचाई करके गौरझामर सामान लेने जा रहा था। तभी उसने देखा कि अभियुक्त रोड किनारे विद्युत ट्रांसफॉर्मर में चढ़कर पाईप लगाकर कुप्पी में ट्रांसफार्मर का तेल चोरी कर रहा था। फरियादी को देखकर अभियुक्त भागने लगा। अभियुक्त से नाम पूछने पर उसने नाम रामलाल पिता बाबूलाल बताया। आरोपी के पास से कुप्पी मिली जिसमें करीब 10 लीटर विद्युत ट्रांसफार्मर तेल व एक पाईप था। थाना गौरझामर द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 379 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियेाजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त रामलाल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दं.प्र.सं का द्वितीय आवेदन निरस्त कर दिया गया।