ट्रैक्टर चोरी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

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सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जशवंत सिंह पिता मुन्नालाल पाल उम्र 31 साल ग्राम मोठी थाना बंादरी जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भानगढ़ में थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया कि 2 माह पहले जिला दमोह से कुबेर ऑटोमोबाइल के दुकान से एक सोनालिका ट्रैक्टर दिनांक 26 जून 2020 को किस्त से खरीदा था। ट्रैक्टर की कीमत तकरीब पॉच लाख रूप्ये है। दिनांक 23 अगस्त 2020 को फरियादी अपने रिश्तेदारी में ग्राम डोमा में ट्रैक्टर लेकर काम से आया था फिर उसे मुंगावली तक सामान लेने जाना था तो रात में तकरीबन 11बजे विल्धव गांव के पास ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ चबूतरे के पास सो गया था।

 

फरियादी की नींद खुली तो वहां ट्रैक्टर नही था आसपास पता किया जो कहीं नहीं मिला। कई दिनों से ग्राम मोठी के पास का रहने वाला जसवंत उर्फ यशवंत पाल फरियादी से ट्रैक्टर मांग रहा था जिसको ट्रैक्टर देने से मना कर दिया था तो फरियादी को शक है कि जसवंत ही उसके ट्रैक्टर को चोरी करके ले गया है। उक्त लिखित आवेदन पर रिपोर्ट दर्जकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर प्रस्तुत आरोपी जशबंत उर्फ यशवंत पाल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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