तबलीगी जमात से जुडे़ विदेशी नागरिक की याचिका पर SC में आज होगी सुनवाई
नई दिल्ली. तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस याचिका में अलग-अलग देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी गई है. सात विदेशी नागरिकों ने MHA के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है.
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला अंसवैधानिक है क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया.
दरअसल, 2 अप्रैल को, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की सूचना दी थी जो भारत में मौजूद थे.
साथ ही, ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी के साथ-साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किए गए.
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस फैसले के बाद, 4 अप्रैल को, सरकार ने भारत में मौजूद 2500 विदेशियों को 10 साल की अवधि के लिए भारत की यात्रा से आगे ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन इसके बारे में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है. याचिका में इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है.