तेजगति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने लगाया 12000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मो. जफर खाना सा. द्वारा अपने फैसले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी गिरीश पिता वासुदेव उम्र 29 वर्ष निवासी बालगंज सुनारोगली जिला मंदसौर को धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि-घटना दिनांक 22.10.2020 को आरोपी गिरीश तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन (ट्रक) क्रमांक डी 09/6168 को चलाकर ले जा रहा था। फरियादी मॉंगीलाल पिता कमलसिंग उम्र 20 वर्ष निवासी सॉंगवी के पीकअप को पीछे से टक्कर दी। जिससे आहत की पीकअप पलटी खा गई, इससे फरियादी मॉंगीलाल को दाहिने तरफ ऑंख के पास चोट लगी। बाद में एम्बुलेंस की मदद से सेंधवा अस्पताल में ईलाज कराया गया। आरोपी गिरीश ट्रक को लेकर फरार हो गया। फरियादी की रिर्पोट पर थाना सेंधवा ग्रामीण में धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में मामला पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।