तेजगति व लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाकर सूचना बोर्ड को क्षति ग्रस्त करने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मो. जफर खाना सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी मुस्तकिम पिता जफर खॉन मेवात उम्र 27 वर्ष निवासी नेहदा थाना जिला नुहू (हरियाणा) को धारा 279, 427 भादवि, एवं मोटरयान अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि-घटना दिनांक 11.11.2020 को आरोपी मुस्तकिम लापरवाहीपूर्वक वाहन (ट्रक) क्रमांक RJ14JG4241 को चलाकर मुम्बई की ओर से आ रहा था। म.प्र. महाराष्ट्र बार्डर के टोल वेज पर स्थित हाई मास्ट एवं सूचना बोर्ड को तेज गति से टक्कर मार दी। जिससे की वह पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया। फरियादी खलघाट सेंधवा टोल वेज मार्ग 03 प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के मेन्टेनेन्स इंजिनियर प्रहलादसिंह पिता सबलसिंह मण्डलोई द्वारा थाना सेंधवा ग्रमीण में लिखित आवेदन दिया जिस पर पुलिस ने आरोपी मुस्तकिम के खिलाफ धारा 279, 427 भादवि, एवं मोटरयान अधिनियम में मामला पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।