तेज गति व लापरवाही पूर्वक बस चलाने वाले चालक आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 12000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी दीपक पिता सत्यदेव प्रजापति उम्र 25 वर्ष निवासी खामखेडा थाना जावरा जिला सिहोर को धारा 279, 337 भादवि एवं 66/192 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माना एवं मो.व्ही एक्ट की धाराओं मे भी जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- दिनांक 03/09/2020 को बिजासन घाट विडि मोड पर करीब 04 बजे सेंधवा तरफ से एक बस क्रमांक ळश्र09ग्9888 का चालक आरोपी दिपक द्वारा बस को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक से चला रहा था। जिससे की बस अनियंत्रित होकर रोड के किनारे नाली में उतार दी जिससे कि बस में बैठे यात्रियों को चोट लगी जिससे कि वह घायल हो गये। सभी घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से सेंधवा अस्पताल में भर्ती कराया। थाना सेंधवा ग्रामीण में आरोपी चालक दीपक के खिलाफ धारा 279, 337 भादवि एवं 66/192 मोटर अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।