दवाओं की नहीं होगी देश में कमी, केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
नई दिल्ली. देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले औऱ लगभग महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बीच दवाओं की कमी की चिंता अब सरकार को सताने लगी है. यही वजह है कि देश में दवाओं के पर्याप्त सप्लाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने ऐसी दवाओं की सशर्त आयात की अनुमति दे दी है, जिनके एक्सपायर होने में 60 प्रतिशत से भी कम समय बचा है.
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सभी बंदरगाहों में तैनात अपने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. इन नियमों के मुताबिक, सीडीएससीओ के बंदरगाह अधिकारी आयातकों से एक हलफनामा लेने के बाद ऐसी दवाओं के आयात की अनुमति दे सकते हैं. आयातकों को हलफनामा देना होगा कि इन दवाओं का उपयोग/प्रयोग या उनका सेवन उनके एक्सपायर होने से पहले कर लिया जाएगा और एक्सपायर होने के बाद उनका कोई हिस्सा बिक्री या आपूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगा.
भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने परिपत्र में कहा है, ‘कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न मौजूदा हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू खुदरा बाजार में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्पाद पर उसका विवरण मानदंडों के अनुसार होना चाहिए. इनमें से एक कदम है दवाओं के निर्माण, आयात और पंजीकरण के लिए मिलने वाले आवेदनों को तत्काल मंजूरी देना.’
उसमें कहा गया है, ‘इसके अलावा हमें उद्योग संघ से अनुरोध मिला है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंदरगाह कार्यालयों से क्लियरेंस में चुनौतियां है और कई उत्पादों की शेल्फ् लाइफ घट रही है (एक्सपायरी तिथि निकट आ रही है) और वह 60 प्रतिशत से कम हो रही है.’ परिपत्र के अनुसार, इसलिए सभी दवाओं, टीका और अन्य बायोलॉजिकल उत्पादों के न्यूनतम 60 प्रतिशत शेल्फ लाइफ के अनिवार्य मानदंड में कुछ छूट देने का अनुरोध किया गया है. उसके अनुसार, सामान्य आपूर्ति बहाल होने तक अगले तीन महीने तक ऐसी छूट देने का अनुरोध किया गया है.