February 18, 2020
दसवीं की छात्रा को “आईं लव यू” कहा…कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई
बिलासपुर. द्वितीय एफटीसी पाक्सो कोर्ट ने दसवीं की छात्रा का हाथ पकड़ कर “आई लव यू” मै तुम से ही शादी करूंगा,,कह कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष की कैद व् तीन हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र निवासी आरोपी विमल कुमार भरद्वाज (21) गांव में रहने वाली दसवीं की छात्रा के प्रति बदनीयत रखता था। 18 नवम्बर 2018 की शाम 6 बजे छात्रा घर में अकेली थी, उसी समय आरोपी घर में घुस कर छात्रा को आई लव यू मै ही तुम से शादी करूंगा कह कर छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। माँ के घर आने पर पीड़िता ने उसे इसकी जानकारी दी। इस पर उसकी माँ आरोपी के घर जाकर इसकी शिकायत की। आरोपी के पिता ने उलटे पीड़िता की माँ के साथ ही गाली गलौज कर उसे भगा दिया। इसके बाद आरोपी का हौसला और बढ़ गया। 10 दिसम्बर 2018 की शाम 6 बजे पीड़िता अपने घर की परछी में खड़ी थी, तभी आरोपी आया और फिर से “आई लव यू” मैं ही तुम से शादी करूंगा,,कह कर हाथ पकड़ कर खिंच कर साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। पीड़िता ने आरोपी की हरकत से परेशान हो कर रिपोर्ट लिखाई। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 452, 354 एवं धारा 7, 8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की द्वितीय एफटीसी पाक्सो विशेष कोर्ट संघरत्ना भट्टपहरी की अदालत में सुनवाई हुई। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 452 में तीन वर्ष, 1000 रु, धारा 354 में तीन वर्ष 1000 एवं धारा 7,8 पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष कैद व् 1000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड नही देने पर आरोपी को व्यक्तिक्रम में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।