दहेज के नाम पर बहू को प्रताड़ित करने वाले सास और पति गिरफ्तार


बिलासपुर. विवरण प्रार्थी या ईशा प्रवीण निवासी ग्राम दर्रीघाट थाना मस्तूरी प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई कि उसका विवाह दिसंबर 2019 में रायगढ़ इंदिरा नगर निवासी मुस्ताक शेख से हुआ था । विवाह के कुछ समय तक  उसका पति शेख मुस्ताक उसे घर पर अच्छे से रखा  परंतु समय बीतने के साथ  ही  उसके पति एवं सास नसीमा शेख के द्वारा दहेज के नाम पर  उसे प्रताड़ित  किया जाने लगा। तथा बेवजह लड़ाई झगड़ा कर परेशान करने लगे साथ ही दहेज के तौर पर एक मोटरसाइकिल और सोने के आभूषण की मांग की जाने लगी कुछ समय तक पीड़िता इस परेशानी को नजरअंदाज करती रही परंतु जब प्रताड़ना बढ़ गई। तो वह अपने घर वालों को सूचना दी पीड़िता के घर वाले तथा ससुराल पक्ष की सामाजिक बैठक भी हुई परंतु बात नहीं बनी परेशान होकर पीड़िता के द्वारा मस्तूरी थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया। मस्तूरी पुलिस के द्वारा मामले में अपराध क्रमांक 377 /2020 धारा 498 a तथा 34 भारतीय दंड संहिता कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया प्रकरण महिला से संबंधित होने के कारण संवेदनशील था थाना प्रभारी मस्तूरी के द्वारा तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक  बिलासपुर   प्रशांत अग्रवाल तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण    संजय ध्रुव तथा उप पुलिस अधीक्षक  निमिषा पांडे को तत्काल देखकर तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी मस्तूरी फैजूल शाह के द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। उप पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों के निवास इंदिरानगर थाना कोतवाली जिला रायगढ़ पर रेड कार्रवाई करते हुए आरोपी मुस्ताक शेख उसकी माता नसीमा शेख को गिरफ्तार  कर माननीय न्यायालय  रिमांड पर प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजू सा सहायक उप निरीक्षक प्रदीप यादव आरक्षक मुकेश राय महिला आरक्षक मीना राठौर थे।

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