दहेज के लिए प्रताडि़त करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी अभय तिवारी उम्र 36 साल निवासी गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 18.06.2018 को अभियुक्त अभय तिवारी से फरियादिया की शादी हिन्दु रीति रिवाज से हुई है। अभियुक्त द्वारा फरियादिया से पैसे व कार की दहेज की मांग कर प्रताडित किया जाने लगा तथा दहेज की मांग को लेकर मारपीट भी की जाती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 323,406 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अभय तिवारी का प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. निरस्त कर दिया गया।