दहेज लोभीया का जमानत आवेदन पत्र निरस्त

शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी जरीना बी पति शेख हकीम उम्र 45 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 08/09/2020 को सायं 05:10 बजे राशिदा बी को जली हुई स्थिति मे ईलाज के लिए सिविल अस्पताल शुजालपुर सिटी लाया गया। उसकी हालत ज्यादा खराब होने से उसे ईलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। उसी दिन रात 09:20 बजे ईलाज के दौरान हमीदिया अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जॉच के दौरान साक्षीगण ने कथनो में बताया कि, आरोपी शेख मुकीम और जरीना बी मृतिका राशिदा से दहेज में फ्रीज,मोटरसायकल, सौफा आदि सामान नहीं लाने की बात पर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे। मृतिका का तलाक होने के बावजुद मृतिका को शेख मुकीम बहला फुसलाकर ले गया । आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक को न्यायालय द्वारा आरोपीया का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।