दहेज हत्या की आरोपिया की नियमित जमानत खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 06.02.2019 की है मृतिका नव – विवाहिता होने से मर्ग क्र ० 03/2019 धारा अंतर्गत 174 जाफौ ० की जांच थाना पलेरा द्वारा की जाकर अपराध क्रमांक 242/019 अंतर्गत धारा 304 बी , 34 भादवि एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम दर्ज किया जाकर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध पाए जाने पर आरोपिया श्रीमती तुलसा को दिनांक 26.09.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जतारा के माध्यम से उपजेल जतारा भेजा गया। आरोपिया पर आरोप है कि उसने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतिका की शादी में कम दहेज देने पर से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित किया उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आज दिनांक 19.10.2020 को पीडिता की ओर से नियमित जमानत हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पेश किया गया। उक्त आवेदन पर तर्क करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री इमरत लाल अहिरवार द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपिया का अपराध गंभीर प्रकृति का है और यदि इसे जमानत पर छोड़ा गया तो प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के संबंध में गलत संदेश जाएगा। अभियोजन के उक्त तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय जतारा द्वारा आरोपिया का जमानत आवेदन खारिज कर दिया जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उसे अभी जतारा जेल में ही रहना होगा।