दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी मिशेल की जमानत अर्जी की खारिज


नई दिल्ली. अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी मिशेल की कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे को दिखाकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश नाकाम हो गई. मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delh High Court) ने मिशेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी. मिशेल ने याचिका में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को जमानत का आधार बनाया था.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मिशेल को दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था.

मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उसका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है. ऐसे में किसी दूसरे कैदी के मुकाबले उसे COVID-19 का खतरा ज्यादा है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए. मिशेल ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी आधार बनाया था, जिसमें जेलों से कैदियों को रिहा करने के लिए कहा गया है.

बताते चलें कि देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते कदमों को देख सुप्रीम कोर्ट ने जेलों से कैदियों को रिहा करने के लिए कहा था. जिसके बाद कई कैदियों ने जेल से रिहा होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सहारा लेते हुए याचिका दायर की है. अगस्ता घोटाले में आरोपी क्रिस्चियन मिशेल ने भी इस मौके का फायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल किया और दिल्ली हाईकोर्ट में अंतिरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी.

बता दें कि 2666 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वो जेल में बंद है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उसके साथ 2 अन्य आरोपियों गुइडो हैसचे और कार्लो गेरोसा को भी गिरफ्तार किया था. मिशेल पर अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 225 करोड़ रुपए लेने का आरोप है.

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