दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ने की अवधि सीमित, ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश
बिलासपुर. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के संबंध में आदेश पारित किया है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखों का ही विक्रय एवं उपयोग किया जायेगा। दीवाली पर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि रात्रि 8 बजे से 10 बजे 2 घण्टे निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला प्रशाासन ने लोगों से अपील की है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का पालन करें। अपील में कहा गया है कि आतिशबाजी एवं पटाखें फोड़ने के कारण दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना रहती है साथ ही वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है एवं वातावरण में वायु प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है।
शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु कार्यपालिक दंडाधिकारी नियुक्त : दीपावली पर्व के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु 14 नवंबर 2020 को कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। देवेन्द्र पटेल अनुविभागीय दंडाधिकारी बिलासपुर को संपूर्ण व्यवस्था के लिये प्रभार सौंपा गया है। जिनमें थाना सिविल लाईन हेतु ए.आर.टण्डन सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर मोबाईल नंबर 98271-60857 की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह थाना सरकंडा हेतु श्रीमती मोनिका वर्मा मिश्रा सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर मोबाईल नंबर 82519-37262, थाना सिटी कोतवाली एवं तोरवा हेतु श्रीमती अंशिका पाण्डेय सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर मोबाईल नंबर 75870-60313, थाना तारबाहर हेतु तुलाराम भारद्वाज तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी बिलासपुर मोबाईल नंबर 89590-58920, थाना कोनी हेतु एन.पी.गबेल अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बिलासपुर मोबाईल नंबर 77460-63391, थाना सिरगिट्टी हेतु राजकुमार साहू नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बिलासपुर मोबाईल नंबर 94062-75507 तथा थाना सकरी हेतु अभिषेक राठौर नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी सकरी बिलासपुर मोबाईल नंबर 93297-04404 की ड्यूटी लगाई गई है।