दुष्कृत्य करने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीष, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रहलाद पिता रामचरण गौड उम्र 30 साल निवासी ग्राम गंगवारा तहसील देवरी जिला सागर का प्रस्तुत जमानत हेतु आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे ने रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.2020 को अभियोक्त्री अपने खेत से वापिस आ रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उससे साथ दुष्कृृत्य किया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गौरझामर में दर्ज कराई गयी। घटना की रिपोर्ट पर से थाना गौरझामर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियेाजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त प्रहलाद गौड का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दं.प्र.सं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।