दुष्कर्म के आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी, उसका पति काम से गांव में गया हुआ था। पीडिता अपने घर के बाहर बंधे मावेशियों को चारा डालने गई तो आरोपी आया और आरोपी ने बुरी नियत से पीडिता को पीछे से पकड कर खींचा। पीडिता चिल्लाई, इस पर आरोपी ने पीडिता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जिससे पीडिता के दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। चिल्ला चोंट की आवाज सुनकर पीडिता का देवर आया तो उसे देखकर आरोपी भागने लगा और भागते हुए आरोपी ने पीडिता को जान से खत्म करने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दर्ज करायी। पीडिता ने धारा 164 दप्रस के कथनों में आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के संबंध में बताया जिस पर से प्रकरण में धारा 376 भादवि का इजाफा किया गया। आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का होने से आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा बुधवार को निरस्त किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन पर राज्य की ओर से अति. लोक अभियेाजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति की।
जमानत आवेदन निरस्त : न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी राधेश्याम पिता बदनसिंह निवासी ग्राम कडरिया का पुरा पोस्ट गोहरा तहसील मेहगांव जिला भिंड का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आवेदिका सजनबाई ने एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था जिस पर से जांच उपरांत थाना लालघाटी द्वारा अपराध दर्ज किया गया। सनसाईन इन्फ्राबल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड डेयूसा का डीलर अनावेदक नंदनसिंह ने बनकर आवेदिका सजनबाई एवं उसके पति गोकुल से 6 वर्षों में 2 गुना राशि देने का बोलकर ग्राहक बनाया और आवेदिका के साथ करोडों रूपये की धोखाधडी की गई। सजनबाई के द्वारा अन्य साथियों व रिश्तेदारों से रूपये पैसे लेकर एफडी व आरडी के रूप में जमा की गई उक्त राशि अवधि के पश्चात भी समय पर अनावेदक नंदनसिंह के द्वारा वापस नहीं दी गई। थाना लालघाटी द्वारा उक्त अपराध वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था और आरोपी की गिरफ्तारी वर्ष 2020 में हो पाई। आरोपी के द्वारा सह-आरोपी को उच्च न्यायालय से मिली जमानत के आधार पर जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपी राधेश्याम का अपराध सह आरोपी के अपराध से भिन्न होने से, आरोपी राधेश्याम बैंक कर्मी था इस कारण उसका अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने से तथा वह काफी लंबे समय तक फरार रहा होने के कारण अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राधेश्याम का जमानत आवेदन बुधवार को न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। जमानत आवेदन पर राज्य की ओर से अति. लोक अभियेाजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति की।