January 14, 2021
देशी कट्टा लेकर दहशत फैलाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अमित पिता बलराम अहिरवार उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बगरोन थाना रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे, रहली ने पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2021 को थाना रहली को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम बरखेरा में अवैध रूप से देशी कट्टा लिये घूम रहा है। जो लोगों को कट्टा दिखाकर डरा धमका कर दहशत फैला रहा है। मुखविर के बताये स्थान पर तस्दीक हेतु थाना पुलिस पहुची तो अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अमित पिता बलराम अहिरवार उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बगरोन थाना रहली का होना बताया।
उसकी तलासी लेने पर एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस पाया गया जिसके संबंध में अभियुक्त के पास लाइसेंस ना होना बताया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना रहली में धारा 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अमित अहिरवार का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।