धमकी देकर शराब के लिए पैसे मांगने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय हेमन्त सविता श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ जिला सागर के न्यायालय ने अभियुक्त श्याम मनोहर उर्फ कन्नू पिता फूलसिंह यादव निवासी ग्राम सिमरिया कला थाना शाहगढ जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेष दिया गया। राज्य शासन की ओर पक्ष सहा. जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2020 के शांम करीब 6ः30 बजे सिमरिया का कन्नू यादव आया और फरियादी से शराब पीने के लिए 500 रूप्ये मांगने लगा। फरियादी ने पैसे देने से मना किया तो अभियुक्त फरियादी को गंदी-गंदी गालियां देने लगा और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं देगा तो उसके बेटे को बलात्संग के झूठे केश में फंसा देंगे और वहां से चला गया। फरियादी ने थाना शाहगढ में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 16.12.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। अपराध की गंभीर देखते हुए और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त श्याम मनोहर यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दं.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया।