धारदार फलिया लहराकर लोगो को डराने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मंडलोई द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप में आरोपी अजय पिता लक्ष्मणनाथ उम्र 20 वर्ष निवासी पीपलगड़ी थाना कसरावद, जिला खरागोन को धारा 25बी आर्म्स एक्ट में आरोपी को भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.12.2020 को आरक्षक शिवराम को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हनुमान मंदिर के पास नवलपुरा में सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार फालिया लेकर अपने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान नवलपुरा हुनमान मंदिर के पास रोड़ किनारे एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार फालिया लेकर लोगो को डरा धमका रहा था जिन्हे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा।
आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अजय पिता लक्ष्मणनाथ उम्र 20 वर्ष निवासी पीपलगड़ी थाना कसरावद, जिला खरागोन होना बताया। आरोपी से आम जगह फलिया लाने व ले जाने के लायसेंस के बारे मे पूछा तो नही होना बताया गया। आरोपी को मय फलिये सहित गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बड़वानी पर अपराध क्रमांक 820/20 धारा 25बी आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।