धारदार फालिये से गर्दन काट कर हत्या करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने आदेश से  आरोपी मोहन पिता ईकबाल उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम बलखड़ थाना बड़वानी को धारा 302, 34 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 15.03.2020 को  सुरम  मकान की बल्लियां लेने के लिये बड़वानी आया था लगभग सुबह  08.00 बजे सुरम वापस उसके घर तरफ जा  रहा था तभी उसके घर के सामने नाले में उसके मामा आरोपी ईकबाल पिता गेमलिया अजनार व उसका बेटा  आरोपी मोहन  मृतक सुरम को रोककर मारपीट करने लगे सुरम के चिल्लाने की आवाज सुनकर मृतक का भाई फरियादी  बहादर तथा मृतक के अन्य भाई दोड़कर नाले तरफ सुरम के पास गये तो देखा की आरोपी मोहन के हाथ मे धारदार फालिया था फरियादी बहादर  ने चिल्लाते हुये कहा कि तुम लोग सुरम को क्यो मार रहे हो इतने में आरोपी इकबाल उसके लड़के मोहन को बोला की सुरम को मार इसे जान से खत्म कर दे तो मोहन ने अपने  हाथ में रखे धारदार फालिया से सीधे सुरम को मारकर सुरम को गर्दन में दाहिने तरफ गंभीर प्राणघातक चोट पहुँचाई जिससे सुरम की आधी गर्दन कट गई और सुरम वही जमीन पर गिर गया ।
फरियादी ओर उसके भाईयों ने बीच-बचाव किया तो इकबाल ने पत्थर मारे जो फरियादी को बाये कान के पिछे सिर में लग गया । इसी दौरान आरोपी इकबाल और मोहन दोनो वहां से भाग गये । चोट लगने से सुरम बेहोश हो गया था जिसे फरियादी और राकेश मोटर सायकल पर बिठाकर जिला अस्पताल बड़वानी लाये और सुरम को ईलाज के लिये भर्ती किया और वही पर फरियादी का भी ईलाज करवाया। ईलाज के दौरान अस्पताल में कुछ समय बाद सुरम की मोत हो गई । मृतक सुरम से आरोपी ईकबाल और आरोपी मोहन ने रंग पंचमी पर दारू पीने के लिये पैसे मागे थे मृतक ने आरोपीगण को पैसे देने से मना कर दिया था इसी बात को लेकर आरोपीगण ने मिलकर सुरम को फालिया मारकर हत्या कर दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बड़वानी पर आरोपीगण  के विरूद्ध धारा 302, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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