धारदार हथियार से चोट कारित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने धारदार हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी ताराचंद्र पिता कड़ोरी लाल पटैल उम्र 49 साल निवासी ग्राम राजौआ थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी बृजेश दीक्षित ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 16.05.2015 को रात्रि करीब 10 बजे घर जा रहा था तो रास्ते में आरोपी ताराचंद्र पटेल उसे गंदी-गंदी गांलिया देने लगा, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने छुरी जैसी नुकीली चीज फरियादी को मारी जिससे उसे गंभीर चोट कारित हुई और फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी को चोट कारित होने से वह चिल्लाया तो आसपास के कुछ लोग आ गये और उन्होने फरियादी के घर वालों को सूचित किया। उक्त घटना के संबंध में रिपोर्ट थाना मोतीनगर में दर्ज कराई गयी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत की प्रीएमएलसी रिपोर्ट संलग्न की गयी। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी द्वारा फरियादी के साथ घटना स्थल पर धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित की गयी। आरोपी लखन पटेल को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।