धोखाधडी कर चना खरीदी करने के आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. करीब दो वर्ष पूर्व चने की अमानक खरीदी करने के आरोपी बहादुर पिता भैयाराम की जमानत न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वंदना त्रिपाठी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने खारिज करते हुए जेल पहुंचा दिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे रहली जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी को शासन से 35 क्विंटल चना बेचे जाने संबंधी टोकन प्राप्त हुआ था, लेकिन वहां पर पुराने चने की तुलाई की जा रही थी और बार-बार उपार्जन केन्द्र प्रभारी विहारी तिवारी से कहने पर भी उसके और अन्य किसानों के चने की तुलाई नही हुई। फरियादी की शिकायत पर कनिष्ठ अपूर्ति अधिकारी जिला सागर द्वारा उसका प्रतिवेदन थाना प्रभारी रहली को दिया गया जिसमें पाया गया कि उपार्जन केन्द्र प्रभारी बिहारी तिवारी द्वारा अमानक कम कीमत के पुराने चने को बेईमानी से बिना सर्वेयर से चैक कराये लाभ कमाने एवं शासन को नुकसान पहुचाने की दृष्टि से खरीदा गया।

उक्त प्रतिवदेन में बहादुर पिता भैयराम , संतोष कुर्मी एवं बिहारी तिवारी के विरूद्व धारा 417,418 एवं 420 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी बहादुर के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी बहादुर पिता भैयाराम का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर उप जेल रहली भेज दिया गया।

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