नाबलिग को बहला फुसलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

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सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय नें आरोपी पंचम यादव पिता रज्जू यादव उम्र 29 साल निवासी ग्राम चौकी थाना बण्डा जिला सागर म.प्र. की अदालत ने जेल भेजा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2018 को थाना शाहगढ़ में फरियादी ने इस आशय से रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20.02.2018 को 11ः00 बजे उसकी नातिन स्कूल जाने की कहकर गई थी जो शाम तक घर वापिस नहीं लौंटी, खोज करने पर नहीं मिली। पीडि़ता/नातिन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है पीडि़ता के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि आरोपी पंचम ने जबरजस्ती अपने पास रखा और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। उक्त रिपोर्ट क आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुएएवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी पंचम यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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