नाबालिक को बहला फुसला कर भगा ले जानेे वाले आरोपीगण की अग्रिम जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मीरा तिवारी एवं मिथिलेश दुवे का अग्रिम जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.2020 को फरियादिया ने अपनी लडकी जिसकी उम्र 16 साल है, को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज की। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दिनांक 09.08.2020 को दस्तायव कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर दस्तायावी नाबालिग ने बताया कि मीरा तिवारी एवं मिथिलेश दुवे के द्वारा बहला फुसलाकर भगा लेजाना एवं हरिशंकर दुवे के साथ मर्जी कि बिना जबरदस्ती शादी करा देना बताया एवं शादी के बाद आरोपी हरिशंकर दुवे के द्वारा रात को शरीरिक संबंध बनाया जाना बताया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 366 , 376, 376 (2एन) भादवि तथा 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मीरा तिवारी एवं मिथिलेश दुवे का प्रस्तुत अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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