नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति का जमानत आवेदन निरस्‍त

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शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपी देवसिंह उर्फ देवीसिंह अहिरवार पिता जगन्‍नाथ अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जामनेर  का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।

संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 25/09/2020 को रात्रि करीब 09:30 बजे पीडिता अपने बडे पापा की लडकी के साथ लेटी थी। पीडिता का रिश्तेदार उसके पास आया और उसे मोबाईल चलाने के लिए कहकर उपर छत पर ले गया। छत पर आरोपी ने पीडिता को मोबाईल हाथ में दिया और उसके साथ गलत काम किया। पीडिता चिल्‍लाई तो आरोपी ने पी‍डिता का मुंह दबा दिया और बोला की यदि चिल्‍लाई व किसी को बताया तो तेरे पापा को जान से खत्‍म कर दुंगा और तुझे नदी मैं मार कर फेंक दूंगा। पीडिता ने घटना उसके पापा को बतायी। घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की। शनिवार को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

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