नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी मोहन पिता छुटिया रैकवार उम्र 59 सालका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की जिसकी उम्र 12 साल है जिसको कम सुनाई देता है और इशारें से बात करती है। दिनांक 04.09.2020 को फरियादी का रिश्तेदार आरोपी मोहन उसके घर आया था। रात में फरियादी कुछ सामान लेने घर से बाहर चला गया तो आरोपी नाबालिग कें साथ गलत काम करने लगा। फरियादी बापिस आया तो आरोपी के इस कृत्य को देखकर चिल्लाया। आरोपी भागने लगा और धमकी दी की अगर रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मोहन रैकवारका प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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