नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लौंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के न्यायालय ने अभियुक्त रामकुमार पटेल पिता नन्दराम पटैल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम घूघर थाना मोतीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 15.11.2020 को अभियुक्त रामकुमार पटेल अभियोक्त्री जो कि नाबालिग है, को रात करीब 09 बजे बहला फुसला कर भोपाल ले गया और उसे एक किराये के कमरे में रखा। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामकुमार पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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