नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी के न्यायालय ने आरोपी रामगोपाल पिता गोकल सिंह गौड़ उम्र 25 साल निवासी ग्राम सिमरिया दुवे तहसील केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त रामगोपाल उर्फ हल्ले जो कि दिनांक 26.07.2020 को रात्रि 11ः30 बजे अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर महाराष्ट्र ले गया। जहां पर एक कमरे में ले जाकर अभियोक्त्री को रखा और उसके साथ अनेक बार बलात्संग किया। आरोपी के विरूद्ध थाना केसली की पुलिस द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामगोपाल गौड़ का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।