नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी जाडिया पिता वाहरिया बारेला निरू- खरतिया फालिया ग्राम फूलजवारी थाना पलसूद की धारा 458, 506, 376(2)एन,376 (एबी) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 26.01.2020 को पीडीता की दादी के नुक्ते का कार्यक्रम था जिसमे आरोपी भी आया था।नुकते का कार्यक्रम अभियोक्त्री के काका के घर पर होने से रात करीब 10ः00 बजे सभी मेहमान वहां पर बैठने चले गये।पीडिता घर पर अकेली थी घर का दरवाजा खुला हुआ था तभी रात करीब 11ः00 बजे आरोपी घर के अंदर आया तथा एकदम से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और पीडीता के पास आया और पीडिता के साथ जबरजस्ती करने लगा चिल्लाने पर पीडिता का मुंह दबा दिया तथा बोला कि तु चिल्लाई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा फिर उसने पीडिता की मर्जी के बिना आरोपी ने पीडि़त के साथ खोटा काम(बलात्कार) किया और जान से मारने की धमकी देकर कई बार पीडिता के साथ खोटा काम करता रहा जिससे पीडिता को करीब 7,8 महिने का गर्भ हो गया। पीडिता ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देने से डर के कारण किसी को यह बात नही बताई थी।तकलीफ होने पर पीडिता ने घटना की बात परिवार वालो को बताई। अभियोक्त्री ने परिवारजनो केेेे साथ पुलिस थाना पलसूद पर रिपोर्ट दर्ज करवायी। अनुसंधान के दौरान थाना पलसूद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया।अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल पहुंचाया गया।