नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को भेजा जेल

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निवाड़ी/टीकमगढ़. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि अभियुक्त बृजेश पटवारी नाबालिग बालिका को अपनी कार में बैठाकर उसको घर छोड़ने के लिये ले गया था और रास्ते में पीडिता के साथ अश्लील हरकतें करता रहा और कार में ही अभियुक्त बृजेश पटवारी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। पीडिता चिल्लाती रही लेकिन अभियुक्त नहीं माना और ना ही अभियुक्त के ड्राइवर राजाराम परिहार ने उसे बचाने की कोशिश की अभियुक्त ड्राइवर कार को धीमी चलाकर बलात्कारी का सहयोग करता रहा। इस आशय की रिपोर्ट स्वयं पीडिता दिनांक 07.01.2021 को थाना ओरछा में की थी। पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 342, 354, 376, 120बी भा.दं.वि. एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों बृजेश पटवारी एवं उसके ड्राइवर राजाराम परिहार को गिरफ्तार कर न्यायालय ए. के. सिंह, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला निवाड़ी में पेश किया था, विशेष लोक अभियोजक पंकज द्विवेदी द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये और न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया।

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