नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी के सहयोगी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपिया रश्मि पटैल निवासी पथरिया का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 23.10.2020 को थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22.10.2020 को कोई अज्ञात आरोपी उनकी पुत्री, जोकि नाबालिग है को बहला-फुसला कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण विवेचना के दौरान अभियोक्त्री/पीड़िता को दस्तयाव किया गया। अभियोक्त्री ने कथनों में बताया कि आरोपी नितिन पटैल द्वारा उसे बहला फुसला कर साथ ले गया और शादी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कृत्य किया। उक्त कृत्य में अभियुक्त नितिन के मामा संतोष पटैल एवं मौसी रश्मि पटैल के द्वारा सहयोग करते हुए अभियोक्त्री को छिपाना एवं रखने से धारा 368 भादवि का इजाफा किया गया एवं अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366,376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपिया रश्मि पटैल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपिया रश्मि पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।