नाबालिग से दुष्‍कर्म के सहआरोपी की जमानत खारिज

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 19.09.2020 को थाना कुड़ीला में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि मैं दूबदेही का रहने वाला हूं, खेती किसानी का काम करता हूं। दिनांक 18.09.2020 के शाम 6 बजे की बात है, मैं खेत से बकरियां चराकर घर वापस आ रहा था, रास्‍ते में मेरी लड़की मिली तो मेरे पूंछने पर उसने बताया कि निस्‍तार के लिए जा रही हूं। फिर मैं घर आ गया, आधा घंटे तक मेरी लड़की के नहीं आने पर मैंने पत्नि के साथ आस- पड़ोस में ढूंड़ा और लोगों से पूंछतांछ की। उसका कोई पता नहीं चला, मुझे शक है कि मेरी नाबालिग लड़की को दीपक रैकवार निवासी ग्राम डिकोली का बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। आरोपी की उक्‍त रिपोर्ट पर थाना कुड़ीला के अपराध 296/2020 अंतर्गत धारा 363, 366 भा.दं.सं. 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट दर्ज किया जाकर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान नाबालिग के बारे में पता चलने पर कुड़ीला पुलिस उसके माता-पिता के साथ दिल्‍ली पहुंची और उसे दस्‍तयाब किया गया। पीडि़ता के मिलने पर पुलिस द्वारा उससे पूंछतांछ की गई। पूंछतांछ के दौरान यह त‍थ्‍य सामने आया कि लल्‍ला उर्फ ओमप्रकाश जोकि आरोपी दीपक का चाचा है ने अपनी मोटरसाइकिल पर दीपक और पीडि़ता को बैठाकर डिकोली ले गया और डिकोली से दोनों को टीकमगढ़ लाकर बस में बैठा दिया। बस से पीडि़ता और आरोपी दीपक ग्‍वालियर फिर कालेखां, दिल्‍ली पहुंचे जहां पीडि़ता को दीपक ने किराये के मकान में रखा था और कई बार उसके साथ दुष्‍कर्म किया था। उक्‍त तथ्‍य के सामने आने पर पुलिस द्वारा आरोपी दीपक की सहायता करने के कारण लल्‍ला उर्फ ओमप्रकाश को प्रकरण में आरोपी बनाया गया। आज दिनांक को आरोपी लल्‍ला की ओर से उसके अधिवक्‍ता द्वारा माननीय न्‍यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। जमानत आवेदन का विरोध करते हुए शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी, श्री आर सी चतुर्वेदी ने न्‍यायालय के समक्ष तर्क रखा कि प्रकरण में आरोपी दीपक और पीडि़ता दोनों नाबालिग हैं तथा आरोपी लल्‍ला उर्फ ओमप्रकाश आरोपी दीपक का चाचा होकर उसने दोनों को भगाने में सहायता की है अत: उसका अपराध आरोपी दीपक द्वारा किये गये कृत्‍य के समकक्ष है इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाना न्‍यायहित में नहीं है। श्री आर.सी. चतुर्वेदी के उक्‍त तर्कों से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय ने आरोपी द्वारा प्रस्‍तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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