निर्भया केस: दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका खारिज, कल होनी है फांसी


नई दिल्ली. निर्भया केस (Nirbhaya Case) में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है. दोषी पवन ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी. बता दें कि निर्भया मामले में सभी दोषियों को कल फांसी होनी है. पवन गुप्ता के पास अभी भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प खुला हुआ है. निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है.

पवन गुप्ता ने फांसी से बचने के लिए एक चाल चली थी और 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. इसके अलावा अक्षय ने राष्ट्रपति के पास दोबारा दया याचिका दाखिल की है.

पवन के अलावा बाकी के तीन दोषी मुकेश, अक्षय और विनय की क्यूरेटिव याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. इसके बाद राष्ट्रपति उनकी दया याचिका भी ठुकरा चुके हैं. पवन गुप्ता ने अभी तक राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल नहीं की है.

गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषियों के लिए तीन बार डेथ वॉरंट जारी कर चुका है. लेकिन कानूनी वजहों से फांसी 2 बार टल चुकी है. अब फांसी 3 मार्च को होनी है.  कानूनी प्रावधानों के मुताबिक जब तक किसी दोषी के सभी कानूनी उपाय खत्म नहीं हो जाते तब तक उसे फांसी नही दी जा सकती. अगर कोर्ट से दोषी की याचिका खारिज भी हो जाती है तब भी उसे अन्य कानूनी विकल्पों के लिए 14 दिन का समय मिलता है. पटियाला हाउस कोर्ट द्वार निर्भया के दोषियों के लिए जारी डेथ वारंट के अनुसार तीन मार्च को सुबह छह बजे उन्हें फांसी पर लटकाया जाना है.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!