निर्भया केस : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई


नई दिल्‍ली. निर्भया केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी. दोषी पवन और अक्षय की तीन मार्च को फांसी पर लटकाने के लिए जारी किए गए डेथ वारंट पर रोक लगाने के लिए पटियाला हाउस ट्रायल कोर्ट में दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी है.

दोषियों ने दलील दी है कि पवन की सुप्रीम कोर्ट में दायर क्‍यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई बाकी है और अक्षय की राष्ट्रपति के पास दोबारा दायर दया याचिका अभी लंबित है, इसलिए तीन मार्च को उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है. सोमवार को ही अन्य दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुबह 10: 25 बजे सुनवाई करेगा.

5 जजो की बेंच बंद कमरे में ये सुनवाई करेगी. याचिका में दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है. पवन ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कयूरेटिव पिटिशन दायर की थी. वहीं वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुबह 10.30 बजे शुरू होती है, लेकिन कोर्ट में शुक्रवार की शाम को दायर इस याचिका का जल्द निपटारा करने के लिए इसपर सुनवाई सोमवार को ही सुबह साढ़े दस बजे से पहले ही शुरू हो जाएगी.

ट्रायल कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए तीन मार्च का डेथ वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन पवन की कयूरेटिव पेटिशन के बाद उसके पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार भी बचा है. सुप्रीम कोर्ट में कयूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर फैसला आने में तीन-चार दिन का समय लगता है, जिसके मद्देनजर इस तीन मार्च को डेथ वारंट पर अमल हो पाना मुश्किल है, इसलिए तीन मार्च के बाद एक और नई तारीख का डेथ वारंट जारी होना तय है. इस मामले में बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश की सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन और राष्ट्रपति के समक्ष दायर की गई दया याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं.

इसके अलावा अन्य दोषी अक्षय ने शनिवार को राष्ट्रपति के पास फिर से दया याचिका दायर की है. हालांकि अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन अक्षय के वकील का कहना है कि राष्ट्रपति ने पहले जो दया याचिका खारिज की थी वो अपूर्ण थी, उसके साथ पर्याप्त दस्तावेज नहीं लगे थे, इसलिए दोबारा दया याचिका लगाई गई है.

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