नो एंट्री में प्रवेश करने वाले 5 भारी वाहनों पर हुआ जुर्माना

बिलासपुर. पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात पुलिस को रात्रि के समय अनाधिकृत रूप से ऐसे प्रतिबंधित वाहन जीने बाईपास मार्गो पेन्द्रिडीह, तुर्काडीह, सिरगिट्टी एवं लाल खदान से परिवहन किया जाना है । किंतु इन वाहनों के द्वारा बिलासपुर के भीतरी भाग से परिवहन करने पर होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए इन पर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित कुमार बघेल ने बताया कि दिनांक 8/12/2019 की दरमियानी रात के समय यातायात पुलिस के निरीक्षक स्थानिक एस0 एक्का एवं ए0एस0आई0 राम प्रताप यादव, मणिराम भगत एवं हमरा स्टाफ की टीम बनाकर क्रमशः नेहरू बाल उद्यान, मंदिर चौक एवं राजीव गांधी चौक में 12 भारी वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 अंतर्गत कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय को पेश किए जाने हेतु तैयार किए गए हैं।
जिसमे ट्रेलर
▪CG 10 CJ 8013
▪Cg 10 r 1535
▪Cg 04 ms 8811
▪Cg 10 r 1534
▪cg 10 aj 5013
▪cg 10 r o551
▪cg 10 v 9111
▪cg 10ag 4199
▪cg 10 r 1543
▪cg af 8811
▪cg 10 r 1542
▪cg 10 r 1381
दिनांक 09/12/2019 को उक्त वाहनो में से 05 वाहनो
1 ट्रेलर सीजी 10 एके 8811,
2 सीजी 04 af 8811
3 सीजी 10 एजी 4199
4 सीजी 10 व्ही 9111
5 सीजी 04 एमजी 6976
पर माननीय न्यायालय सीजेएम बिलासपुर द्वारा प्रत्येक वाहन पर 20,300₹ इस प्रकार कुल 05 वाहनों पर 1,01,500=00 रुपय अर्थदंड से दंडित किया गया।रात्रि के समय कोयला परिवहन करने वाले ट्रक ट्रेलर एवं हाईवा आदि वाहनों का शहर प्रवेश पूर्णता प्रतिबंध है इन्हें बाईपास मार्गो से अपनी-अपनी दिशाओं की ओर परिवहन किया जाना है अतः पुलिस की कार्यवाही आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगी। रात्रि के समय भी भारी वाहन जैसे ट्रेलर,ट्रक,हाइवा एवं कोयला परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश बिलासपुर शहर की ओर से राजीव गांधी चौक की दोनों ही दिशाओं से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।