नौरादेही संरक्षित क्षेत्र से अवैध रूप से सागौन एवं सतकठा लकड़ी ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी टेकसिंग उर्फ टीकाराम गौड़ निवासी तहसील देवरी जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त टेकसिंग गौड़ के विरूद्ध वन परिक्षेत्र नौरादेही (देवरी) के अंतर्गत अभ्यारण नौरादेही के संरक्षित वन क्षेत्र के वीट जोगीपुरा के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 257 में छिदा नाले पर बने तालाब के पास धनसिंग गौड़ के खेत में अवैध रूप से लकड़ी रखे होने की सूचना की जाॅच करने पर खेत के पास सतकठा की 02 नग लकड़ी तथा दो नग सागौन की लकड़ी तथा कुल्हाडी जप्त किये जाने के अपराध में पी.ओ.आर. वन अपराध भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधि. 1972 की धारा 27, 29, 31, 51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी टीकाराम गौड़ का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।