न्यायालय ने गुमठी का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपियों को भेजा जेल

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा गुमटी मे रखे हेलमेट, चश्मे और बेल्ट चोरी करने के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासी सेगांव को धारा 461 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 30.11.2020 को शाम करीब 06ः00 बजें से 06ः30 बजे के बीच फरियादी उसकी दुकान पर ताला लगाकर ग्राम करी आ गया था। फिर 01.12.2020 को सुबह करीब 06ः30 बजे अपनी गुमटी पर आया तो गुमटी का ताला टुटा हुआ था और गुमटी के अंदर रखे हेलमेट, बेल्ट व चश्मे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बड़वानी द्वारा अपराध क्रमांक 781/20 अंतर्गत धारा 461 भादवि में प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण से हेलमेट, चश्मे और बेल्ट जप्त कर आरोपियों को किया गया। गिरफ्तार आरोपीगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से उन्हें केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा गया।

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