न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को भेजा जेल

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बड़वानी. न्यायालय विशेष न्यायालय दिनेशचन्द्र थपलियाल सा. बड़वानी द्वारा अपहरण करने के आरोप मे आरोपी सागर उर्फ चिकु निवासी ग्राम गंधावल थाना पाटी, जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 323, 506, भादवि एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में भेजा जेल। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 02.12.2020 को शाम 05ः30 बजे के लगभग आरोपी ने नाबालिग फरियादिया को फोन करके अंजड़ नाका पर मिलने बुलाया नाबालिग अंजड़ नाका पर गई जहां पर सागर उर्फ चिकु ने नाबालिग को बोला कि अपन राजघाट घुमकर आते है तब दोनों राजघाट जाने के लिये निकले तब सागर नाबालिग फरियादिया को राजघाट नहीं ले जाकर होटल मे ले गया। जहां पर दोनों बैठकर दोनों बातचीत कर रहे थे तभी सागर के मोबाईल पर किसी का फोन आया तब नाबालिक को लगा किसी लड़की का फोन आया और तब वह रूम से निकलकर बाहर जा रही थी तभी सागर ने नाबालिक फरियादिया का हाथ पकड़कर उसे रूम में बिठा दिया और उसे तीन-चार थप्पड़ गाल पर मारे इसी बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई हुई फिर सागर उसे अपने साथ उसके घर ले गया जहां पर सागर को घर वालों ने बहुत डाटा और बोला कि तु नाबालिक लड़की लेकर घर आया है रात अधिक हो जाने से सागर के घर वालो ने बोला कि सुबह होने दो सुबह इसे बड़वानी वापस छोड़ आयेंगे। सुबह करीब 06ः00 बजे सागर फरियादिया को उठाने के लिये आया तब फरियादिया उठकर उसके साथ बाहर आ गई और वे दोनों इंदौर के लिये निकल गये। सागर के पिता फोन करके उन दोनों को वापस बुलाया और आरोपी फरियादिया को सेगांव फाटे पर छोड़कर गया और जाते-जाते बोला कि अगर यह बात तुने किसी को बताई तो तुम दोनों तुम भाई बहन को जान से खत्म कर दूंगा। कुछ देर बाद सागर के माता पिता आये और फरियादिया को अपने साथ थाने लेकर गये जहां फरियादिया का भाई आया और फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना बड़वानी पर दर्ज करवायी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था। जहां से उसे केन्द्रीय जेल बड़वानी भेजा।

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