October 8, 2020
न्यायालय ने स्थाई वारंटी को जेल भेजा

शाजापुर. सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी रूघनाथ पिता नाथूलाल मालवीय उम्र 50 वर्ष निवासी केवडा स्वामी कॉलोनी जिला आगर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में धारा 279, 337, 338 भादवि व धारा 39, 192, 146 मो. यान अधि. के अपराध का मामला वर्ष 2013 से लंबित है। प्रकरण में आरोपी के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 18/07/2019 को न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था जिसके पालन में थाना कोतवाली द्वारा आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।