पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी पति की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी जिला सागर ने आरोपी प्रकाश पिता करन सिंह अहिरवार उम्र 40 साल निवासी रामघाट तिगड्डा देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज नायक, देवरी जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किदिनांक 28.02.2020 को सुबह 05ः00 बजे आरोपी प्रकाश ने तुलसा उर्फ सविता (जो कि आरोपी की पत्नि है) के सिर एवं शरीर में लोहे की रॉड मारकर चोट कारित की। जिससे तुलसा की मृत्यू कारित हुई। थाना देवरी में आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी प्रकाश अहिरवारका प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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