परिसीमन, क्षेत्र निर्धारण और आरक्षण की संशोधित समय सारिणी जारी

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव वर्ष 2019-20 हेतु परिसीमन वार्ड एवं क्षेत्र निर्धारण तथा आरक्षण की कार्यवाई हेतु संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक विषय प्रमाणित तिथि और कार्य निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन हेतु प्रारंभिक तैयारी 11 से 15 सितंबर 2019 तक निष्पादन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कलेक्टर कार्यालय में) 16 सितंबर 2019 कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।ग्राम पंचायत परिसीमन हेतु दावा/आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करेंगे। प्रथम प्रकाशन का दावा आपत्ति का निराकरण एवं कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजने की अवधि 26 से 27 सितंबर तक कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा, दावा आपत्ति के बाद ग्राम पंचायतों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन तथा ग्राम पंचायतों का नजरी नक्शा तैयार करना। (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कलेक्टर कार्यालय में प्रकाशन) 28 सितंबर को कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों का राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजने की कार्रवाई 4 अक्टूबर तक कलेक्टर द्वारा की जायेगी। ग्राम पंचायतों का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार करने की कार्रवाई 10 अक्टूबर तक कलेक्टर द्वारा की जायेगी।
राजस्व जिले के अनुसार जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन 30 सितंबर को करने की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जायेगी। जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा-आपत्ति प्राप्त कर निराकरण की कार्रवाई 7 अक्टूबर तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/कलेक्टर द्वारा की जायेगी। जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन तथा जिला/जनपद पंचायत के क्षेत्र निर्धारण का नजरी नक्शा सहित तैयार करने की कार्रवाई 10 अक्टूबर को कलेक्टर द्वारा की जायेगी। जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार कर, शासन को भेजा जाने की कार्रवाई 11 अक्टूबर 2019 तक कलेक्टर द्वारा की जायेगी। जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड का सांख्यिकीय प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाने की कार्रवाई 11 अक्टूबर 2019 करे संचालक पंचायत द्वारा की जायेगी। जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन 5 नवंबर को संचालक पंचायत द्वारा किया जाएगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण कार्यवाही एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 18 नवंबर को संचालक पंचायत द्वारा किया जायेगा।
ग्राम पंचायत के सरपंच/वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही हेतु सूचना का प्रकाशन 6 नवंबर 2019 को कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच/वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रांे का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही 23 नवंबर तक कलेक्टर द्वारा की जायेगी और ग्राम पंचायत के सरपंच/वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 24 नवंबर 2019 को कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

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