पान-मसाला एवं गुड़ाखू विक्रेताओं पर कार्रवाई, 77 हजार रुपये जुर्माना वसूल


बिलासपुर. जिला प्रशासन के निर्देश पर संयुक्त दल द्वारा जिले के ग्राम दर्रीघाट, मस्तूरी, वेद परसदा, मल्हार, पचपेड़ी के व्यापारिक संस्थानों, पान-मसाला गुड़ाखू विक्रेताओं के दुकानों की सघन जांच की गई और अनियमितता पाये जाने पर 77 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया। संयुक्त दल द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य में सामानों का विक्रय किये जाने पर एवं पैकेट में आवश्यक घोषणाएं नहीं पाए जाने पर पैकेज कैमोडिटी नियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गोकुल ट्रेडर्स, रामचन्द्र गुप्ता किराना, रोमन किराना पचपेड़ी, आस्था किराना, श्री रामफल किराना, तुकाराम किराना, अजय किराना मल्हार, उपाध्याय किराना वेद परसदा, हर्ष किराना, गुरूनानक जनरल स्टोर मस्तूरी, दिलीप किराना, राम किराना दर्रीघाट पर 60000 रुपये का जुर्माने की राशि वसूल की गई। साथ ही बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में बंगाल जर्दा, ज्योति ड्रायफ्रूट्स, आहूजा ट्रेडर्स, पलाश जनरल स्टोर में एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामानों का विक्रय किए जाने एवं पैकेट में आवश्यक घोषणाएं नहीं पाए जाने पर पैकेट कैमोडिटी नियम 2011 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 17 हजार रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में कुल 77000 रुपये की राशि वसूल की गई है। उक्त सभी संस्थानों को एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान विक्रय न करने की कड़ी चेतावनी दी गई।

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