पूर्व में पंजीकृत हुये किसानों से नही मांगा जायेगा खसरा एवं बी-1

बिलासपुर.धान खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। पूर्व में जिन किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है और न ही इन किसानों से पुनः खसरा, बी-1 मांगा जायेगा। केवल नया पंजीयन कराते समय ही किसानों को इन दस्तावेजों को जमा करने की जरूरत होगी। जो सेवा सहकारी समितियां इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही है,उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। यह निर्देश आज टीएल की बैठक में अपर कलेक्टर श्री बी.एस.उईके ने दिया। मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर ने पंजीकृत किसानांे की सूची तहसीलदारांे को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति पर भी असंतोष जताया। सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन के जिन प्रकरणों में अवार्ड पारित किया गया है। उनका रिकार्ड अपडेट करने हेतु निर्देश दिया गया। भू-अर्जन का मुआवजा भुगतान समय सीमा में देना सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। यदि मुआवजा लंबित है तो उसका कारण भी बताना होगा। मुआवजा वितरण की जानकारी भू-अभिलेख शाखा में दो दिन के अंदर देने कहा। नगरीय निकायों में बनाये गये काॅलोनियों में ईडब्ल्यूएस के जमीन की जानकारी देने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया। सार्वभौम पीडीएस के तहत बीपीएल राशनकार्ड का वितरण तेजी से करने के निर्देश दिये गये। वितरण का कार्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाये। किसी भी दुकान में राशनकार्ड को जमा करके न रखें। इसका विशेष ध्यान दिया जाये। बैठक में मुख्यमंत्री जन चैपाल, कलेक्टर जन चैपाल, जन शिकायत निवारण विभाग को प्राप्त आवेदन के निराकरण की समीक्षा की गई। एक वर्ष से अधिक लंबित आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने कहा गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश श्री उईके ने दिया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बी.सी.साहू, सहायक कलेक्टर श्री देवेश धु्रव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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