पूर्व CM कल्याण सिंह पर आरोप तय, 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत

लखनऊ.अयोध्या में विवादित ढांचे मामले में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Kalyan Singh) को सीबीआई की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए है. कल्याण सिंह पर आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 505 और 120बी के तहत आरोप तय किये गए हैं. वहीं, धारा 147 और 149 की धाराएं अन्य आरोपियों पर लगी हैं.
अब सीबीआई विशेष जज अयोध्या प्रकरण की कोर्ट में कल्याण सिंह पर मुकदमा चलेगा. इसी मामले में गवाही इस समय ट्रायल पर चल रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष कोर्ट रोज इस मामले में सुनवाई कर रही है. इस मामले में रोज गवाही दर्ज हो रही है.
आपको बता दें कल्याण सिंह करीब शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी तरफ से जमानत की अर्जी लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दी. सीबीआई कोर्ट से निकलते हुए कल्याण सिंह ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें समन किया था, इसलिए वो पेश होने आए। राम मंदिर पर स्टैंड के सवाल पर कल्याण सिंह ने कहा कि वो कोर्ट में बताएंगे कि उनका स्टैंड क्या है.
कल्याण सिंह के वक़ील केके मिश्रा ने भी साफ़ किया कि कोर्ट ने आज की सुनवाई में कल्याण सिंह पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किये हैं. इसके बाद अब रोज़ाना वकीलों की मौजूदगी में सुनवाई होगी.