पैसे देने से मना करने पर लाठी, डंडो से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चली यादव निवासी पंधव पुलिस थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भानगढ़ आकर बताया कि वह ग्राम पंधव का रहने वाला है खेती का काम करता है फरियादी माह जून में आरोपी चली यादव से डेढ़ एकड़ जमीन ठेके पर लिया था आठ दिन बाद फरियादी उसके खेत की बखरनी करवा दी। बखरनी के बाद चली यादव कहने लगा मुझे अपनी खेती स्वयं करनी है तुम अपनी बखरनी के पैसे ले लेना तो फरियादी अपने पैसे मांगे तो उसने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं बाद में ले लेना आज दिनांक 30.09.2020 को थ्रेसर खराब हो जाने के कारण उसे सुधवाने के लिए पैसे लेने दोपहर करीब 02ः00 बजे घर आया और घर से पैसे लेकर मोटरसाइकिल से थ्रेसर का क्रॉस बनवाने जाने लगा तो मेरे घर के सामने आरोपी चली यादव ने मुझसे दारू पीने के लिए पैसे मांगे तो मैंने मना कर दिया तो आरोपी चली यादव मुझे गंदी-गंदी गालियां देने लगा फरियादी ने मना किया तो उसी समय पदम यादव, दीपक यादव उसकेे घर के अंदर आकर फरियादी एवं उसकेे घर वालों के साथ लाठी ड़़ंडो के साथ मारपीट की और जाते-जाते कह गये रिपोर्ट की तो जान से मार देगें।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी चली यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।