पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत निरस्त

निवाड़ी/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 30.09.2020 के शाम 5 बजे की है, नाबालिग पीडि़ता कोचिंग से लौटकर अपने घर आ रही थी तभी रास्ते में रोहित साहू मिला और उसका रास्ता रोककर उसका दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़कर, उससे अश्लील बातें करने लगा जब पीडि़ता ने मना किया तो आरोपी ने उसे इस बात को किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके पूर्व भी आरोपी पीडि़ता को कई बार परेशान करता था और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। उपरोक्त रिपोर्ट पर थाना पृथ्वीपुर द्वारा धारा 354ए, 341, 506 भा.दं.सं. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जो वर्तमान में न्यायालयीन आदेश के तहत निवाड़ी जेल में निरूद्ध है। आरोपी द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत हेतु आज दिनांक को अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पेश किया गया। शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री पंकज द्विवेदी द्वारा आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीडि़ता नाबालिग है जिसे आरोपी द्वारा विभिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा है, इस प्रवृत्ति को न केवल रोकना होगा बल्कि आरोपी को जेल भेजकर समाज में भी ऐसे अपराधियों के विरूद्ध एक संदेश देना होगा। अभियोजन अधिकारी के उक्त तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।