प्रताड़ित करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण राज उर्फ राहुल पिता बाबुलाल उम्र 29 वर्ष निवासी अरनियां कलां थाना अवंतीपुर बडोदिया हाल मुकाम फ्रिगंज शुजालपुर मण्डी, पवन पिता आत्माराम उम्र 21 वर्ष ग्राम कमलिया थाना शुजालपुर मण्डी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 02/10/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर डॉ राम सलोने मिश्रा द्वारा एक लेखी तहरीर वार्ड बॉय ब्रजेन्द्रसिंह ठाकुर के साथ भेजी कि, वंदना पिता गोविंद उम्र 19 वर्ष निवासी कमलिया ने सल्फास खा लिया है और उसे ईलाज के लिए हॉस्पीटल लाये है।
ईलाज के दौरान जश अस्पताल शुजालपुर मंडी में दिनांक 03/10/2020 को सुबह उसकी मृत्यू हो गई। थाने के मर्ग क्रमांक 30/20 धारा 174 दप्रसं का कायम कर प्रारंभिक जांच की गई। जांच में मृतिका की मॉ, भाई आदि के कथन लिए गये।जाँच के दौरान उन्होंने कथन में बताया कि, मृतिका वंदना के बियर पीने वाले फोटो वाटसएप पर कमलिया गांव के पवन चमार, फ्रीगंज शुजालपुर मंडी का राज बाजोरिया ने वायरल कर दिये थे। जिससे मृतिका काफी परेशान व तंग थी। इस कारण उसने सल्फास की गोलियां खा ली। आरोपीगण के विरूद्ध थाने पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 06/10/2020 को आरोपीगण को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा जेल वारंट बनाकर उनको उप जेल शुजालपुर भेजा गया।