प्रतिबंधित वन आरक्षित क्षेत्र में जाने वाले आरोपीगण की अग्रिम जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी वकील पिता कलू ग्वालिया उम्र 25 साल तथा हंसू पिता टुण्डे ग्वालिया उम्र 26 साल दोनों निवासी ग्राम सिंगपुर थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.2020 को वनरक्षक वन कक्ष क्रं. 239 टेडा नाला के पास गस्ती कर रहे थे तब 04 अज्ञात व्यक्ति साईकिलों के साथ जाते हुये दिखाई दिये। अज्ञात व्यक्ति वनरक्षक को देख भागने लगे जिसमें से 02 व्यक्ति भाग गये और 02 अज्ञात व्यक्तियों को पकड लिया गया। उनके नाम पूछने पर उन्होने अपना नाम निज्जू पिता राना एवं आलू पिता समशेर ग्वालिया बताया। मौके पर से 02 कुल्हाडी, 04 साइकिल, 04 रस्सी पाई गयी। उक्त आरोपीगण के विरूद्व वन विभाग की पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया और महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।